दोस्तों, जब आप कोई नई बाइक या कार लेते हैं तो आपने देखा होगा आपको एक टेम्पररी नम्बर दिया जाता है और गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट की जगह कुछ समय के लिए A/F लिखा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये क्यों लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है।


आज हम आपको यह छोटी सी लेकिन बहुत अहम जानकारी देंगे। दोस्तों, भारत में कोई भी वाहन हो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत रजिस्टर करवाना होता है। जब हम कोई वाहन खरीदते हैं तो उसके सारे कानूनी कागजात तैयार होते हैं और फिर हम उसे सड़क पर उतारते हैं।




A/F का मतलब होता है "Applied For", अगर सीधे शब्दों में कहे तो आपने वाहन लेने के बाद इसके नंबर के लिए विभाग में आवेदन कर रखा है। इसलिए आपको वाहन के परमानेंट नंबर ना मिलने तक वाहन पर यह लिखवाने की अनुमति है।


इसके अलावा दोस्तों, विभाग वाहन पर A/F लिखने का समय एक सप्ताह तक ही देता है क्योंकि इसके बाद आपको परमानेंट नंबर दे दिया जाता है।


नंबर प्लेट ना लगवाएं तो?




केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), के तहत कोई भी नागरिक वाहन के बिना नंबर के नहीं चला सकता है ऐसा करना कानूनी अपराध माना जाता है। अगर आप यह अपराध करते हैं तो 10000 रुपये का जुर्माना या आपकी वाहन जब्त तक किया जा सकता है।