Corona Lockdown 2.0: झूठा दावा किया तो 2 साल और अफवाह फैलाने पर 1 साल जेल की सजा



नई दिल्ली. दुनियाभर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. भारत (India) में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पूरे देश में 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है. लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कई तरह के दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं. लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार का झूठा दावा करने पर दो साल की सजा और अफवाह फैलाने वाले को एक साल जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस में उन विषयों पर भी सख्त कानून लागू किया गया, जो हाल में कई बार देखने को मिला है. ऐसे में सबसे पहले सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करना अब हर किसी को भारी पड़ सकता है. केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी कर्मचारी या अधिकारी से दुर्व्यवहार करना कानून के उल्लंघन के दायरे में आएगा. ऐसा करने वाले शख्स को एक साल की सजा या जुर्माना लगाया सकता है.


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झूठे दावे करने वालों को भी मिलेगी सजा
मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की इस घड़ी में अगर कोई भी शख्स महामारी रोकने या बीमारी के संबंध में कोई भी झूठा दावा करता पाया जाता है तो वह कानून का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसी स्थिति में झूठा दावा करने वाले शख्स को दो साल की सजा भी हो सकती है.


अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं
लॉकडाउन के दौरान अफवाह फैलाकर लोगों को परेशान करने, फेक न्यूज और सूचना देने वाले को एक साल की सजा या उससे अधिक समय तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है.मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी विषम परिस्थिति में फेंक न्यूज फैलाना कानूनन जुर्म है.

ड्यूटी से गायब रहने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज
सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसमें जिन अधिकारियों की ड्यूटी कोरोना में लगाई गई है अगर वह अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साल या उससे अधिक समय तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

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