दिल्ली : फीस बढ़ोतरी पर प्राइवेट स्कूल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक
उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को फीस बढ़ोतरी करने और भुगतान के लिए अभिभावकों को मजबूर करने के आरोप में एक निजी स्कूल के दो शाखाओं पर फिलहाल किसी तरह का दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
जस्टिस जयंतनाथ ने सरकार के शिक्षा निदेशालय को मामले की अगली सुनवाई 8 जून से पहले जवाब देने को कहा है। उन्होंने तबतक सरकार को स्कूल के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। स्कूल प्रबंधन ने उच्च न्यायालय ने शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी 23 मई कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। स्कूल प्रबंधन ने याचिका में कहा है कि जबतक साइबर सेल मामले की जांच नहीं कर लेती है तब तक शिक्षा निदेशालय द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
स्कूल के खिलाफ दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की शिकायत पर साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। साइबर सेल उस ई-मेल की जांच कर रही है जो स्कूल को शिक्षा निदेशालय के अधिकारी ने कथित तौर पर फीस बढ़ाने की अनुमति देने की लिए भेजी है। जबकि शिक्षा निदेशालय का कहना है कि उसने स्कूल प्रबंधन को फीस बढ़ोतरी को लेकर किसी तरह का कोई मेल नहीं किया है।
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