किसी और के बैंक खाते में गलती से भेज दिया है पैसा, तो जानिए कैसे आएगा वापस



मौजूदा दौर में तकनीक ने सब कुछ बदलकर रख दिया है। तकनीक के बदौलत मुश्किल काम भी आसान हो गया है। इसने बैंकिंग सेवाओं को भी आसान किया है जिसमें मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग शामिल हैं। आज के समय में डिजिटल वॉलेट, NEFT/RTGS, UPI, Google Pay, भीम एप और अन्य सेवाओं के माध्यम से आसानी से पैसों का लेनदेन कर रहे हैं।


ये सभी माध्यम पैसे भेजने या मंगाने का सबसे आसान तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करोड़ों लोग कर रहे हैं। इन सुविधाओं के चलते पैसे ट्रांस्फर करना आसान हो चला है लेकिन, इसमें गलतियां भी काफी ज्यादा हो रही हैं। कभी-कभी अकाउंट नंबर टाइप करने में गलती हो जाती है और जब आप गलत बैंक खाते में पैसा भेज चुके होते हैं तब आपको इसका अहसास होता है।


अगर आपने गलती से जो बैंक अकाउंट नंबर टाइप किया है वो बैंक आंकड़ों में उपलब्ध ही नहीं है तो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। लेकिन अगर अकाउंट नंबर बैंक के आंकड़ों में मौजूद हुआ तो वह पैसा उस व्यक्ति के खाते में पहुंच जाएगा जिसे आपने गलती से भेजा है। तो जानिए ऐसी सूरत में क्या करें।


ब्रांच मैनेजर से संपर्क : ऐसे हालात में आप सबसे पहले अपने बैंक को मेल के जरिए सूचना दें या तुरंत बैंक को फोन करें। अगर किसी सूरत में आपका पैसा किसी और बैंक या शाखा में अनजान व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पहुंच गया है तो उस सूरत में सिर्फ वही बैंक इस समस्या को सुलझा सकता है। आप सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच को जानकारी दें। आप मैनेजर से निजी तौर पर मिलें। आपको बैंक को पैसे भेजने का दिन, भेजने का समय, अपना अकाउंट नंबर और पैसे पाने वाले का अकाउंट नंबर सब बताना चाहिए।


शिकायत करें : जब आप गलत बैंक खाते में पैसा भेज चुके होते हैं तो ऐसी सूरत में तुरंत उस ब्रांच में शिकायत करें जहां अनजाने में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अकाउंट है। कोई भी बैंक अपने ग्राहकों के खाते से पैसे तब तक नहीं निकाल सकता है जबतक कि ग्राहक की अनुमति न मिले। बैंक अपने कस्टमर्स की जानकारी साझा नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप संबंधित बैंक या ब्रांच में शिकायत करते हैं तो ऐसी सूरत में बैंक ग्राहक की पहचान कर उसे उस पैसे को वापस लौटाने को कहेंगे जो गलती से उसके पास भेजे गए हैं।


लीगल एक्शन : कुछ परिस्थितियों में बैंक की ओर से कहे जाने पर गलती से पैसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है। लेकिन अगर पैसा पाने वाला व्यक्ति पैसा भेजने से मना कर दे तो बैंक लीगल एक्शन लेकर अकाउंट होल्डर के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। आप अपनी तरफ से भी ऐसे मामलों में लीगल एक्शन लेने का अधिकार रखते हैं। सलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए आप थोड़ा सजग रहे तो वह ज्यादा बेहतर स्थिति होती है।


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