कोरोना वायरस के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी के मद्देनज़र सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात की जानकारी दी।
अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इससे पहले भी कई बार ये तारीख बढ़ाई जा चुकी है। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। पहले ये समय सीमा 30 जून थी और अगर उस वक्त तक इस काम को पूरा नहीं कर पाते तो 10 हजार का जुर्माना भी लग सकता था।
सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।
ऐसे करें चेक करें कि PAN-AADHAAR लिंक है या नहीं?
पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। क्विक लिंक्स पर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। आपको सामने की स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक दिखेगा। आप इस पर क्लिक करें। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलता है जहां आपसे पैन और आधार नंबर मांगा जाता है। नंबर डालने के बाद आपको स्टेटस दिख जाएगा कि यह लिंक है या नहीं।
कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। वहां से Link Aadhaar पर क्लिक करें।
फिर Click here पर क्लिक करें। नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
सभी वॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि नाम या नंबर में किसी भी तरह की गड़बड़ी न करें।
इसके अलावा पैन सेंटर जाकर भी आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है। इसके लिए 25 रुपए से 110 रुपए तक और पैन कार्ड व आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होती है।
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