PMFBY- 72 घंटे में रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों के खाते में ही आएंगे इस स्कीम के पैसे, जानिए इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब



नई दिल्ली. मानसून के इस सीजन में कई जगह पर भारी बारिश हो रही है. वहीं, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालत बने हुए है. ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana-PMFBY) चला रही है. इसमें रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है. आप किसान हैं और आप अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी कागजातों की जरूरत होती है. इनमें किसान का पहचान पत्र जैसे-पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस योजना को 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था. इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. 80 फीसदी से ज्यादा राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है.

बुवाई से लेकर कटाई तक का जोखिम कवर- भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी या AIC) इस योजना को चलाती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों की बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक बहुत से जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है. वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5 फीसदी राखी गई है. बाकी की राशि सरकार द्वारा वहां की जाती है.


किस तरह से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, किन दस्तावेजों की जरुरत होती है, किन बातों का ख़ास ख्याल रखना होता है और किस तरह से इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है. इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं...

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