आवारा पशुओं से किसान अपनी फसल को बचाने के लिए इस योजना का ले सकते है लाभ



जयपुर। राजस्थान तारबंदी योजना को राज्य सरकार द्वारा किसानो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो किसान अपनी खेत में तारबंदी करना चाहते है तो उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा बाड़ बनाना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना मे आने वाले कुल खर्चे मे से सरकार 50 प्रतिशत खर्चा देगी। बाकि 50 प्रतिशत किसानों को खुद देना होगा।

इस तारबंदी योजना के लिए कम से कम 3 किसानो का समूह एवं 20 बीघा जमीन होना जरूरी है, इस योजना में प्रति किसान 400 रनिंग मीटर तक लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रूपये की दर से अनुदान देय है इसमे 10-10 फिट की दूरी पर सीमेंट या लोहे के पोल लगाना जरूरी है। इसमे 6 तार आढ़े और 2 तार क्रॉस में लगाना जरूरी है।

योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को दिया जा रहा है। इसमे प्रत्येक जिले में लक्ष्य निर्धारित है अतः इसकी जानकारी ग्राम पंचायत के सुपरवाजर एवं कृषि विभाग के कार्यालय से ले सकते है।

जरुरी दस्तावेज़-

आवेदक का आधार कार्ड


पहचान पत्र


निवास प्रमाण पत्र


जमीन की जमाबंदी


राशन कार्ड


मोबाइल नंबर


पासपोर्ट साइज फोटो


इसकी अधिक एवं संपूर्ण जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें।


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