यूपी : गाजीपुर में स्थित मुख्तार अंसारी का गजल होटल आज ढहाया जाएगा





विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों के नाम से पंजीकृत गजल होटल रविवार सुबह ढहाया जाएगा। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड विनियमित क्षेत्र गाजीपुर ने शनिवार को गजल होटल के मालिक अब्बास अंसारी व उमर अंसारी पुत्रगण मुख्तार अंसारी की अपील खारिज कर दी। बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता की दोनों अपीलें तथ्यहीन हैं और होटल का निर्माण पूरी तरह से अवैध है।

बोर्ड ने 15 पेज के फैसले में एसडीएम सदर/विनियमित क्षेत्र अधिकारी के ध्वस्तीकरण के फैसले को सही मानते हुए अग्रिम कार्रवाई का आदेश दिया है। बोर्ड के आदेश को देर रात होटल पर तहसीलदार ने चस्पा किया और सीओ सदर के नेतृत्व में फोर्स ने दुकानों को आनन-फानन खाली करा दिया। होटल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्हें पुलिस ने कश्मकश के बाद हटाया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार देर रात तक होटल ढहाने की कार्रवाई संभव है। जिलाधिकारी के अनुसार गजल होटल को एसडीएम सदर ने जांच में गलत और अवैध पाया। राजस्व जांच में भी दस्तावेजी हेरफेर और अनाधिकृत रजिस्ट्री पाई गई। जिसके बाद एसडीएम कोर्ट ने उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश जारी किया गया। हाईकोर्ट के डायरैक्शन में बने बोर्ड ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों का पक्ष सुना। उनकी दलीले बेबुनियाद थी और सभी विभागों ने इसमें खामियां पाई। इसके बाद बोर्ड ने होटल ध्वस्तीकरण की अपील खारिज कर दी है। इसके बाद बोर्ड ने होटल ध्वस्तीकरण की अपील खारिज कर दी है।

गजल होटल पर पूर्व में किया गया फैसले का क्रियान्वयन कराया जाएगा और अनाधिकृत निर्माण ढहाया जाएगा। इसमें गजल होटल के प्रथम तल समेत, सीढ़ी, उत्तर दिशा की दुकानें, बैंक का परिसर समेत अधकिांश भाग गिराया जाएगा। बीते 25 जून को सदर एसडीएम प्रभास कुमार ने गजल होटल के जमीन की पैमाइश कराई थी। इसमें तमाम अनियमितता मिली थी। होटल के नक्शे को भी एसडीएम ने निरस्त कर दिया है। वहीं होटल की जमीन की जांच में उसके खरीद व बिक्री में तमाम अनियमितता मिली थी। गजल होटल के अवैध निर्माण और रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर मुख्तार की पत्नी और दोनों बेटों सहित 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है।

Post a Comment

0 Comments