हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने से पहले जानें यह जरुरी खबर, वरना हो जाएगी दिक्कत!

नई दिल्ली: अगर आपने अबतक अपनी कार में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) और ईंधन कलर कोड (Fuel Colour Code) नहीं लगवाया है तो आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको HSRP लगवाने में दिक्कत आ सकती है.

जानकारी के मुताबिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के आदेश का पालन कराने के लिए लखनऊ जेसीपी कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोरा ने अभियान चलाया. उन्होंने बताया कि करीब 111 दुकानों की चेकिंग की गई थी. जहां मानकों के विपरीत नम्बर प्लेट बनाए जाने की जानकारी मिली. कई जगह पर बिना आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) के ही नम्बर प्लेट बनाई जा रही थी. इसे देखते हुए दुकानदारों को RTO से लाइसेंस लेकर नम्बर प्लेट बनाने के लिए कहा गया है. इस दौरान एक हजार नम्बर प्लेट भी जब्त की गईं हैं.

एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी कमर्शियल गाड़ियों के मालिकों को 28 फरवरी 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवानी होगी. इन्हें निजी वाहनों की तरह कोई ढील नहीं मिलेगी. इसके बाद बिना HSRP के पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा.

RTO में अगर किसी को गाड़ियों से जुड़ा कोई काम है तो 1 दिसंबर से HSRP अनिवार्य कर दिया गया है. HSRP के बिना निजी वाहनों के काम इसके लिए आवेदन की रसीद दिखाकर अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन कमर्शियल वाहनों का काम रसीद दिखाकर नहीं होगा.

वाहन डीलर के कर्मचारी जनवरी से कंपनियों में जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएंगे. इसके लिए एक साथ कई गाड़ियों के लिए कंपनी को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी. इसके लिए वेबसाइट पर ही एक लिंक मिलेगा. इसमें कंपनी की गाड़ियों के साथ साथ कर्मचारियों की गाड़ियों के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक कराने की सुविधा मिलेगी.



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