बालोद. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रानू साहू के अनुसार कोरोना वायरस को देखते हुए 14 अप्रैल को रात 12 बजे तक तालाबंदी (लॉकडाउन) है। भारत सरकार ने कुछ प्रतिष्ठान को शर्तों के साथ खोलने की स्वीकृति दी है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं के निर्माण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियां कृषि मशीनरी एवं कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ कृषि मशीनरी विक्रय, स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत की दुकानों (इसकी सप्लाई चेन सहित) को खुला रखने की छूट दी गई है। राज्य मार्गों पर ट्रकों के मरम्मत के लिए दुकानें, पेट्रोल पंपों या उसके आसपास स्थित हो। (Coronavirus in chhattisgarh)
इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के परिपालन में अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उसके जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई, उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है। निजी एवं शासकीय, अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केन्द्र सहित) मेडिकल इक्विपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की सेवाएं संचालित रहेंगे। चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति रहेगी। इससे अस्पताल में जरूरी सामानों की आपूर्ति में दिक्कत नहीं होगी।
ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रहेगी
गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर चिकित्सा ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में संचालित सेवाओं में मेडिकल ऑक्सीजन गैस/लिक्विड, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने क्रायोजेनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एवीयंट वेपोराइजर एवं क्रायोजेनिक वाल्व, सिलेंडर वाल्व एवं उसके सहायक उपकरणों की निर्माण इकाइयों को छूट प्रदान की गई है। उपरोक्त वस्तुओं का परिवहन, उपरोक्त वस्तुओं का अंतरराज्यीय सीमा पर आवागमन, उपरोक्त इकाइयों में कार्यरत स्टाफ श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने-जाने के लिए पास प्रदान किए जाएंगे।
कृषि उपकरण के दुकान खुलेंगे
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रानू साहू ने कहा कि खरीफ मौसम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार गृह विभाग ने कृषि यंत्रों, इनके स्पेयर पाट्र्स (इनकी आपूर्ति व्यवस्था सहित) एवं सुधार केन्द्रों से प्रतिबंध हटा लिया है। गर्मी के कारण कृषक फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई पंपों के खराब होने एवं निस्तारी में भी पंपों के अधिक प्रयोग से पंपों का खराब होना संभावित है। इसलिए पंजीकृत पंप विक्रेताओं, पंप सुधारकों, कृषि उपकरण विक्रेताओं एवं हार्वेस्टर स्पेयर पाट्र्स के प्रतिष्ठानों को शर्तों के अनुमति दी गई है।
प्रतिष्ठान प्रशासन निर्धारित समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे। प्रतिष्ठान अपने दुकान के सामने कृषकों, हितग्राहियों के हाथ धोने के लिए साबुन, हैंडवॉश, सेनिटाइजर एवं पानी की व्यवस्था रखेंगे। दुकान में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की गई एडवाइजरी एवं गाइडलाइन का पालन करना होगा। दुकान में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच 1 से 2 मीटर की सामाजिक दूरी का पालन करवाना सुनिश्चित करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
उद्यानिकी फसल बीमा दावा भुगतान की राशि जारी
मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के उद्यानिकी कृषकों ने बीमा कम्पनी से पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा लिया गया था। उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि पात्रतानुसार 223 कृषकों को मौसम आधारित फसल बीमा की दावा भुगतान वितरण राशि बीमा कंपनी ने जारी की है, जो किसानों के खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर - 18002095959, वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी वाईके ध्रुव (मोबाइल-9300674380), कंपनी प्रतिनिधि गजेन्द्र कुमार देवांगन (9770111641) से संपर्क किया जा सकता है।
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