छतरपुर। केन्द्र एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार ग्रीन जोन वाले जिलों में 20 अपै्रल के बाद लॉकडाउन के दौरान कुछ सेवाओं और गतिविधियों में सशर्त छूट प्रदान करने के तारतम्य में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपदा प्रबंधन समूह की बैठक 3 तीन चरणों में आयोजित की गई। प्रथम चरण में जिले के सभी राजनैतिक पार्टी के जिलाध्यक्षों, दूसरे चरण में जिले के सभी स्वयंसेवी संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और तीसरे चरण में जनप्रतिनिधियों को समूह के सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया था।
शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें
बैठक के दौरान सभी सदस्यों के सुझावों के बाद तय किया गया कि 20 अप्रेल के बाद सभी दूध, फल, सब्जी एवं किरानों की दुकानें एक दिन छोड़कर ही खुलेंगी परंतु जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इन सभी दुकानों के खुलने की समयावधि को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक बढ़ा दिया जाएगा। इसी के साथ बाहर से आए हुए मजदूरों की आर्थिक सहायता हेतु मनरेगा के अंतर्गत कुछ गतिविधियां जैसे कि जल संरक्षण के कार्य, नदी पुर्नजीवन, अधूरे आवास निर्माण पूरे करने का कार्य आदि भी शुरू कर दिए जाएंगे। मनरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी भी राज्य सरकार द्वारा 194 रूपए प्रतिदिन कर दी गई है। वह मजदूर जिन पर जिले के बाहर से आने के कारण जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं था, उन्हें भी जिला प्रशासन द्वारा नए जॉब कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। नए जॉब कार्ड मजदूरों द्वारा 14 दिवस का क्वारेंटाइन पूरा कर स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद जारी किए जाएंगे।
मरम्मत कार्य करने वालों को मिलेगी छूट
इसके अतिरिक्त नेशनल हाइवे की मरम्मत, पेयजल योजना संबंधित, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कृषि से संबंधित मरम्मत कार्य करने वाले लोगों को भी फील्ड से संबंधित कार्य करने की अनुमति भी 20 अप्रेल के पश्चात दी जाएगी। उक्त कार्य करने वाले प्रत्येक मजदूर को कार्य के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। इसी के साथ हर मजदूर को दो मास्क एवं सेनेटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी क्रम में ऐसी फैक्ट्री जहां आटा, दाल, चावल बनाए जाते हैं उनकी भी गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। इन सभी फैक्ट्रियों के मालिक उनके यहां काम करने वाले मजदूरों के खाने, रूकने एवं वायरस के संक्रमण से सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। इन सभी कर्मचारियों को फैक्ट्री से बार-बार आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
केवल जिले के अंदर मिलेगी छूट
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने सभी को अवगत कराया कि उक्त सभी कार्य जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत ही किए जाएंगे। अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर जिले की सीमा के बाहर से किसी भी तरह का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिला पंचायत सीईओ हिमांशु चन्द्र द्वारा अवगत कराया गया कि 20 अप्रेल के पश्चात ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा और हितग्राहीमूलक कार्यों की गतिविधियां शुरू होंगी। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में लगभग 2 लाख 75 हजार मास्क ग्राम पंचायत के माध्यम से वितरित किए जा चुके हैं। इसी के साथ अन्नकोष में प्राप्त लगभग 600 क्विंटल अनाज का वितरण भी शुरू कर दिया गया है।
प्रत्येक जरूरतमंद तक खाना पहुंचाने का करें प्रयास
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बताया कि जिन व्यक्तियों के पास पात्रता पर्ची है ऐसे लगभग 90 प्रतिशत लोगों को पीडीएस योजना के तहत तीन महीने का नि:शुल्क राशन वितरित किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य शासन के निर्देशानुसार राशन कार्ड विहीन राज्य की निर्धारित 25 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को एक माह का राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति (04किलो गेंहू, 01 किलो चावल, या 05 किलो गेहूं) नि:शुल्क प्रदान किया गया है। जिले में उपस्थित ऐसे लोग जिनके पास न ही राशन कार्ड है न ही वह राज्य शासन द्वारा निर्धारित 25 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हें स्वयंसेवी एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम एवं सहयोग से नियमित फूड पैकेट वितरित किए जा रहे हैं।
जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुपालन में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने निर्देश जारी किए कि ऐसी दवाईयां जो जिले में उपलब्ध नहीं है और बाहर से मंगानी पड़ती हैं उनकी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सूची बनाकर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को दे दी जाए।
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