बिहार समेत पूरा देश इस समय कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है. केंद्र सरकार के साथ तमाम राज्य सरकारें भी इस बात के लिए मुस्तैद हैं कि कोरोना संक्रमण से जल्दी और तेजी के साथ निपटा जा सके. बिहार में पिछले तीन दिनों में कोरोना विस्फोट हो गया है. हर पल आंकड़े बदल रहे हैं.
बिहार में अब तक 153 कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं. हालांकि कई संक्रमितों को ठीक भी किया गया है. महज दो ही लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है. लेकिन बढ़ते मामलों को देखकर राज्य सरकार सख्त हो गई है.
बिहार में मास्क लगाना अनिवार्य
बिहार सरकार सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए आदेश जारी किया है कि कोरोना संक्रमण के काल में जो लोग भी बिना मास्क के घर से बाहर निकलेंगे वो दंड के भागी होंगे. सरकार ने कहा है कि बिहार में आम लोगों के साथ-साथ सब्जी और फल बेचने वाले, दवा दुकानदारों, किराना दुकानदारों, अन्य तरह के व्यावसायिक संस्थान में काम करने वालों के साथ-साथ सफाई कर्मी, सुधा डेयरी का उत्पाद बेचने वालों के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि इस संक्रमण काल भी देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क लगाए ही घरों से निकल रहे हैं. इस स्थिति में न केवल वे स्वयं संक्रमित हो सकते हैं बल्कि आसपास के लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा है. इसको लेकर एपिडेमिक डिजिज एक्ट 1897 के तहत बिहार एपिडेमिक डिजिज, कोविड 19 रेग्यूलेशन 2020 के तहत व्यक्ति दंड के भागी होंगे.

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