अलवर. केन्द्र सरकार की ओर से लॉक डाउन 5.0 में कई क्षेत्रों में रियायत देने के बावजूद राज्य सरकार ने अभी कोरोना संक्रमण को लेकर एहतिहात बरतने का निर्णय किया है। राज्य सरकार की ओर से रविवार को अनलॉक-1 को लेकर जारी गाइड लाइन के तहत अब अलवर में बाजार रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। नई गाइडलाइन में जिले में अभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। होटल एवं रेस्टोरेंट पर पूर्व की तरह टेक अवे की सुविधा जारी रहेगी। अलवर जिले में रात 9 से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने अलवर जिले में धारा 144 की अवधि 30 जून तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में सोमवार से अनलॉक-1 की शुरुआत होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार अभी ऐहतिहात बरत रही है। यही कारण है कि केन्द्र सरकार की ओर से राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में छूट का अधिकार देने के बाद भी अनलॉक-1 में राज्य सरकार ने लॉक डाउन 4.0 के प्रतिबंधों में ज्यादा छूट नहीं दी है।
अब दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी
अनलॉक-1 में व्यापारियों की सुविधा को देखते हुए बाजार खुलने का समय रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू होने के कारण व्यापारियों को अपनी दुकानें रात 8 बजे बंद करनी होगी, जिससे दुकानदार, ग्राहक व दुकानों पर कार्य करने वाले कर्मचारी रात 9 बजे से पूर्व अपने घरों को पहुंच सकें। कफ्र्यू समय में पूर्व की तरह आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी।
धार्मिक स्थलों खुलने का अभी रहेगा इंतजार
राज्य सरकार की गाइडलाइन में अभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय नहीं किया गया है। इसी तरह अभी शॉपिंग मॉल, जिम, ऑडिटोरियम, व्यायाम शाला, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, एसेम्बली हॉल एवं समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों, सभाओं एवं बड़े सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी। जिले में अभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन, डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरिस्का में पर्यटकों को अभी प्रवेश नहीं
सरिस्का बाघ परियोजना में अभी पर्यटकों को प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सरिस्का के डीएफओ सेढूराम यादव ने बताया कि सरिस्का को खोलने के राज्य सरकार ने आदेश नहीं दिए हैं। सरिस्का में पर्यटकों के प्रवेश को लेकर राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण (एनटीसीए) आदेश जारी कर सकता है। एनटीसीए ने अभी कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।
मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी
अनलॉक-1 में भी सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना गाइडलाइन की पालना अनिवार्य की गई है। बाजार में व्यापारियों के लिए चेहरे पर मास्क लगा होने पर ही ग्राहकों को सामान देने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब दूसरे राज्यों के लिए अनुमति जरूरी नहीं
लॉक डाउन के चलते दूसरे राज्यों में जाने व आने के लिए पूर्व में जिला कलक्टर की अनुमति आवश्यक थी, अनलॉक-1 में इसमें छूट दी गई है। अब लोगों को दूसरे राज्यों में जाने और वहां से आने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
जिले में धारा 144 की अवधि बढ़ाई
लॉक डाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाने के साथ ही जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर ने अलवर जिले में धारा 144 की अवधि आगामी 30 जून तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने के निर्देश
अनलॉक-1 को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की जिले में पूर्ण पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। धारा 144 की अवधि भी 30 जून तक बढ़ाई गई है।
इंद्रजीत सिंह
जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर अलवर
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