रामपुर, स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ताओं पर सरकार मेहरबान है। उनकी मेहनत को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हेंं श्रम योगी मानधन योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। इसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद उन्हेंं पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ जिले की सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए पेंशन योजना चला रही है। इस योजना में पंजीकरण के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिल सकता है, जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार रुपये से कम है। केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का पहले से लाभ लेने वाले इसमें पात्र नहीं होंगे। अब सरकार ने इसमें आशा कार्यकर्ताओं को भी शामिल कर लिया है।
जिले की 1797 आशाओं को मिलेगा लाभ
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुबोध कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 1797 है। इसमें 1664 आशाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में 58 आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं। इसके अलावा 75 आशा संगिनी हैं।
ऐसे मिलेगा आशा कार्यकर्ताओं को योजना का लाभ
श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति जन सेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकता है। इसके लिए उसे आधार कार्ड, आइएफएससी कोड के साथ बचत खाता या जनधन योजना का खाता नंबर और मोबाइल नंबर देना होगा। इसमें उम्र के हिसाब से अंशदान जमा करना होगा। जिसकी उम्र जितनी कम होगी, उसका अंशदान भी उतना ही कम होगा। यदि कोई 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपये और 40 साल वाले 200 रुपये देने होंगे। यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी। पात्र द्वारा जितना अंशदान जमा किया जाएगा, उतनी धनराशि सरकार भी जमा कराएगी।
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