Antyodaya Anna Yojana: केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्य योजना में बदलाव किया है, इसके तहत अब दिव्यांगों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिलेगा. केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने अंत्योदय अन्न योजना नियमों में बदलाव की घोषणा की. अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए उन्होंने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
उन्होंने बताया कि दिल्ली हाइकोर्ट के निर्देशों को इस संबंध में हमने गंभीरता से लिया है. इसके बाद सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया कि दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए. बता दें कि 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत दस लाख गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी.
अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम गेहूं तथा धान बहुत ही सस्ती दर पर प्रदान किया जाना है. राम विलास पासवान ने जानकारी दी कि इस योजना से दिव्यांगों को अब प्रति परिवार प्रति माह 35 किलो अनाज मिल सकेगा. इस योजना के लिए कौन लाभार्थी होंगे इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है.
यह योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है. इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को लाभ प्रदान किया जाना है. योजना के लिए चुने गए आवेदक के परिवार को अंत्योदय राशन कार्ड अद्वितीय कोटा कार्ड प्रदान किया जाएगा. योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए चयनित होंगे.
केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज वितरण का भी लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि साल 2003 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किए जाने के दौरान गाइडलाइन में दिव्यांग व्यक्तियों को भी शामिल करने के स्पष्ट निर्देश है
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