अब भारी-भरकम हेलमेट से मिलेगा छुटकारा, 4 सितंबर से लागू होगा ये नया नियम



Highlightsहाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए मानदंडों में हेलमेट के वजन को घटाया जाएगा।रिपोर्ट्स के अनुसार अब हेलमेट के वजन की सीमा को 1.5 किलोग्राम से घटा कर 1.2 किलोग्राम कर दिया गया है।

साल 2018 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) ने बिना ISI प्रमाणित हेलमेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। यह एक बेहतरीन निर्णय था कि गैर-प्रमाणित हेलमेट्स कितने खतरनाक होते हैं। 

हालांकि उसी में एक और नियम था कि हेलमेट का वजन 1.2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस नए नियम से हल्के और आरामदायक हेलमेट बनेंगे। इससे बाइक चालकों को आराम रहेगा।

इस नए नियम में यह भी अच्छा था कि इससे विदेशी कंपनियों के हेलमेंट भारत में नहीं बेचे जा सकेंगे क्योंकि उनमें से अधिकांश के वजन 1.4-1.5 किलोग्राम होंगे।

यदि अभी तक आपको भी हेलमेट के वजन को लेकर शिकायत रहती है, तो अब यह समस्या खत्म होने जा रही है। दरअसल 4 सितंबर, 2020 से बीआईएस दोपहिया हेलमेट मानकों के लिए एक नई अधिसूचना लागू करेगा। 

दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए मानदंडों में हेलमेट के वजन को घटाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अब हेलमेट के वजन की सीमा को 1.5 किलोग्राम से घटा कर 1.2 किलोग्राम कर दिया गया है, जो 2018 में लागू किया गया था। 

इस नियम ने भारत में आयात किए गए (इंपोर्ट किए गए) हेलमेटों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया था, जो आईएसआई मार्क नहीं थे और बीआईएस मानदंडों के तहत सीमित वजन से ज्यादा भारी थे। 

हालांकि, संशोधित मानक में अब इंपोर्ट किए गए हेलमेट की बिक्री हो सकती है, लेकिन उन्हें अभी भी भारतीय मानकों का पालन करने की आवश्यकता होगी।

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