सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों पर दिये फैसले को वापस लिया



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएस-4 वाहनों पर दिए अपने 27 मार्च 2020 के आदेश को वापस ले लिया है। अब 31 मार्च के बाद बिके बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 
बीएस-आईवी वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की इजाजत की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबील डीलर एसोसिएशन को फटकार लगाई है।
कोर्ट ने कहा कि देश में एक तय संख्या में वाहनों को बेचने की अनुमति दी गई, लेकिन कार निर्माता कंपनियों ने इसका गलत फायदा उठाया है। इसीलिए हम अपना पुराना आदेश वापस ले रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

वाहन खरीदने वालों का क्या होगा- 31 मार्च के बाद बिकी बीएस-4 गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 27 मार्च का आदेश वापस ले लिया है। मतलब साफ है कि अगर बिक्री 31 मार्च से पहले हुई तो ही रजिस्ट्रेशन होगा। अगर डीलर ने ई-वाहन पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं किया तो बिक्री नहीं मानी जाएगी। ये ग्राहकों के लिए बड़ा झटका है।

क्या है मामला- 27 मार्च को बीएस-4 वाहन बेचने के लिए कंपनियों को 10 दिन का अतिरिक्त वक्त दिया गया था। लॉकडाउन के चलते बिक्री करने के लिए 10 दिन का वक्त मिला था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे आदेश के साथ फ्रॉड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को 1,05,000 गाडयि़ां बेचने की अनुमति दी थी ,लेकिन ऑटो कंपनियों ने 10 दिन के अंदर 2,55,000 गाडयि़ां बेच दी।

आइए जानें इससे जुड़ी सभी बड़ी बातें…

क्या होता है बीएस बीएस का मतलब है भारत स्टेज. इसका संबंध उत्सर्जन मानकों से है। भारत स्टेज उत्सर्जन स्टैंडर्ड खासतौर पर उन 2-व्हीलर और 4-व्हीलर्स के लिए हैं, जिन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है।

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