नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस को लागू करने का फैसला लिया है. इस बारे में कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग (DoPT- Department of Personnel and Training) ने निर्देश जारी कर जानकारी दी. विभाग ने यह निर्देश पिछले सप्ताह 13 जुलाई को जारी किया है और इसे 1 जुलाई से लागू भी कर दिया गया है.
अभी तक ग्रेड पे के आधार पर मिलता था अलाउंस
इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए वर्तमान व्यवस्था के तहत विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइड ड्यूटी अलाउंस को खत्म कर दिया है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से पहले ग्रेड पे के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों को नाइट ड्यूट अलाउंस दिया जाता था.
1. जिन मामलों में नाइट वेटेज (Night Weightage) के आधार वर्किंग समय की गणना की गई है, इन मामलों में अब कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा. रात के समय की गई ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट की वेटेज दिया जाएगा.
2. सरकार के मुताबिक, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच किए गए कार्य को ही नाइट ड्यूटी माना जाएगा.
3. नाइट ड्यूट अलाउंस के लिए बेसिक पे के आधार पर एक सीलिंग तय की गई है. कार्मिक विभाग ने कहा, 'नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीलिंग 43,600 रुपये प्रति महीने के आधार पर तय की गई है.'
4. सरकार इस अलांउस का भुगतान घंटे के आधार पर करेगी जोकि BP+DA/200 के बराबर होगा. BP का अर्थ बेसिक पे से है और DA का अर्थ महंगाई भत्ते से है. ये दोनों की सातवें वेतन आयोग के आधार पर ही कैलकुलेट किए जाएंगे. इस फॉर्मुले को सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा.
5. केंद्र सरकार नाइट ड्यूटी अलाउंस की रकम हर कर्मचारी के बेसिक पे और नाइट ड्यूट के आधार पर करेगी.
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