उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना: मजदूर भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म



नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी ने उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस 1000 रुपये मजदूर भत्ता योजना का शुभारम्भ किया है।इस योजना के अंतर्गत राज्य के 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों और निर्माण क्षेत्र (रिक्शा वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले) के 20.37 लाख श्रमिकों को आम दिनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये भत्ता दिए जाने का ऐलान किया ।


योगी मजदूर योजना- Yogi Majdur Yojana
मुख्यमंत्री का कहना है की उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग में 15 लाख दिहाड़ी मजदूर पंजीकृत हैं इन पंजीकृत मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा 1000 -1000 रूपये की धनराशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपने वर्करो को घरों में रह कर काम करने की इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री जी का कहना है की कोरोना वायरस के चलते मजदूरों का भी कोई आय का साधन नहीं है इस Majdur Bhatta Yojana के तहत नगर विकास के 16 लाख दिहाड़ी सफाई कर्मचारी ,58000 ग्राम सभाओ में 20 -20 मजदूर लिए जायेगे ।इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये जायेगे ।
यूपी भरण पोषण योजना स्थान्तरित धनराशि
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दैनिक कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों (रिक्शा चालक , खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले ,ई-रिक्शा चालक और पोर्टर्स ) को मुख्यमंत्री भरण पोषण योजना के अंतर्गत अभी तक 8,17,55,000 रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में ₹1000 की धनराशि वितरित की जा चुकी है माननीय मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से यह भी बताया कि प्रदेश में 1.65 करोड़ से ज्यादा अन्त्योदय योजना, मनरेगा और श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूरों को एक माह का निशुल्क राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है। इसी क्रम में श्रम विभाग में पंजीकृत 20.37 लाख श्रमिकों को भरण-पोषण के डीबीटी के माध्यम से ₹1000 लाभार्थी के खाते में भेजे जा रहे हैं।


योगी मजदूर योजना का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है जब से पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है जिससे लोग काफी डरे हुए है जिसकी वजह से मजदूर अपने कामो पर भी नहीं जा पा रहे है जिसकी वजह से पैसे न होने के कारण मजदूर अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे है और कोरोना वायरस की वजह से मंदी के भी आसार साफ दिखाई दे रहे है इन समस्याओ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उत्तर प्रदेश मजदूर भत्ता योजना को शुरू किया है इस योजना के ज़रिये दिहाड़ी मजदूरों और निर्माण श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना ।जिसे मजदूरों को घर पर किसी तरह की खाने पीने में कोई परेशानी न हो ।
मजदूर भत्ता योजना का लाभ
इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब दिहाड़ी मजदूर और निर्माण श्रमिक (रिक्शा वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले) को यूपी सरकार द्वारा 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के 35 लाख मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के बीपीएल परिवारों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल सरकार मुफ्त में देगी। पीडीएस केंद्रों से ये लोगों को दिया जाएगा ।
यूपी मजदूर भत्ता योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ही मजदूर लोगो को ही प्रदान किया जायेगा ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘हमने प्रदेश में आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। इस वायरस से घबराने की नहीं, चुनौतियों से लड़ने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा कि मजदूरों, ठेला लगाने वालों आदि को तत्काल राशन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।


Uttar Pradesh Majdur Bhatta Yojana में उन मजदूरों को लिया जा रहा है जो श्रम विभाग, नगर विकास और ग्राम सभाओं में पंजीकृत हैं।
इस योजना के तहत दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में सरकार द्ववारा ट्रांसफर किया जायेगा। इसलिए आवेदक का बैंक अकॉउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
Uttar Pradesh Majdur Bhatta Yojana की पात्रता
श्रम विभाग, नगर विकास और ग्राम सभाओं में पंजीकृत मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा ।
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
अगर आपके पास श्रम विभाग, नगर विकास या ग्राम सभाओं में से किसी का भी कोई पंजीकृत सर्टिफिकेट या दस्तावेज नहीं है तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

मजदूर भत्ता योजना में आवेदन कैसे करे?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए राज्य के लोगो को नगर निगम में जाकर आवेदन करना होगा इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लोगो को पंजीकृत करने के लिए नगर निगम ,नगर पालिका , नगर निकाय द्वारा उक्त प्रपत्र जारी किया गया है उक्त प्रपत्र में ऐसी व्यक्तियों के बारे में भरा जायेगा । जो श्रम विभाग मे पंजीकृत नहीं है तथा मानरेगा कार्ड धारक नहीं है।
पटरी दुकानदार/ वेंडर, रिक्शा/ इक्का/ तांगा चालक, टेम्पो/ ऑटो/ ई रिक्शा चालक, दैनिक दिहाड़ी मजदूर/ मंडियो मे पल्लेदारी करने वाले / ठेलिया चलाने वाले, अन्य दैनिक कार्य करने वाले व्यक्ति आदि इस श्रेणी/वर्गों संबद्ध मे संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध उकतानुसार वंचित संकलित सूचनाएं ऑनलाइन फीड करने के लिए प्रत्येक नगर निगम मे नामित नोडल अधिकारी, नगर पालिका परिसद/ नगर पंचायत मे अधिशासी अधिकारी उत्तरदाई होंगे।
जिलाधिकारी गरीब लोगों की सूचनाओं को ऑनलाइन फीड करने हेतु अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तथा तहसील स्तर पर एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे।
नगर निगम स्तर से नगर आयुक्त एवं जिला स्तर पर अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय क्षेत्र में दैनिक जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के विषय में सूचना प्रपत्र भरा जायेगा ।
उपयुक्त प्रस्तर-2 मे अंकित श्रेणी के लिए नगरीय स्थानीय निकायो मे पंजीकृत/ सत्यापित पटरी दुकानदार/ वेन्द्र्स की उपलब्ध सूची, रिक्शा चालक/इक्का, तांगा चालक की नगरीय स्थानीय निकायो मे उपलब्ध पंजीकृत सूची का प्रयोग किया जा सकता है।
दिहाड़ी मजदूरों के लिए लेबर अड्डो पर एकत्र होने वाले व्यक्तियों से संपर्क करके सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से जीवन यापन करने वाले अन्य व्यक्तियों के पंजीकृत संगठनो से भी संपर्क कर वांछित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है।
उपयुक्त वंचित सूचनाएं अपलोड करने के लिए निर्देशक ,स्थानीय निकाय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जल्दी जारी कर ऑनलाइन पोर्टल पर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड जल्दी सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। जो नोडल अधिकारीगण को पासवर्ड उपलब्ध करायेगे ।यह कार्यवाही आने वाली 15 दिनों में पूरी की जाएगी ।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और योजना का लाभ उठाये ।
सबसे पहले आवेदक को Labour Department को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
इस होम पेज पर आपको Online Registration and Renewal का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा ।
इस पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस लॉगिन में नीचे Registration Now का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।


विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको सदस्य पंजीकरण’ अनुभाग के अंतर्गत “नया पंजीकरण” टैब पर क्लिक करना होगा ।
फिर आपको Nivesh मित्र पोर्टल पर पर भेज दिया जाएगा। इस पृष्ठ पर, यूपी योगी मजदूर भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 2020 खोलने के लिए Here एंटरप्रेन्योर लॉगिन ’सेक्शन के तहत“Register Here”लिंक पर क्लिक करना होगा ।
इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम , मोबाइल ,आधार नंबर आदि भरनी होगी ।
सभी जानकारी भरने के बाद आपको Register के बटन पर क्लिक करना होगा ।


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