PAN-AADHAAR linking की तारीख जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि ऑनलाइन यह काम कैसे करना है। अगर आपको यह मालूम नहीं है कि पैन आधार से लिंक है या नहीं तो इसे भी ऑनलाइन पता किया जा सकता है।
कैसे चेक करें कि PAN-AADHAAR लिंक है या नहीं?
पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। क्विक लिंक्स पर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। आपको सामने की स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक दिखेगा। आप इस पर क्लिक करें। हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलता है जहां आपसे पैन और आधार नंबर मांगा जाता है। नंबर डालने के बाद आपको स्टेटस दिख जाएगा कि यह लिंक है या नहीं।
अगर लिंक नहीं तो कैसे लिंक करें PAN-AADHAAR?
स्टेटस चेक करने के बाद आपका पैन और आधार लिंक है तो ठीक। अगर लिंक नहीं है तो यह काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमें की वेबसाइट ( www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं। 'Quick links' ऑप्शन में दिए गए 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें। अब आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आपसे पैन और आधार की जानकारी मांगी जाती है। पूरी प्रक्रिया करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
SMS के जरिए कैसे लिंक करें PAN-AADHAAR?
अगर आपका पैन और आधार नहीं लिंक है तो रजिस्टर्ड मोबाइल से मैसेज के जरिए भी यह काम कर सकते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से टाइप करें UIDPAN उसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करें फिर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें और 567678 या 56161 पर भेज दें। मैसेज टाइप करने के दौरान स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक साथ में लिखना है UIDPAN बिना स्पेस के साथ आधार नंबर बिना स्पेस के साथ पैन नंबर।
नाम में अंतर होने पर नहीं होगा लिंक
अगर आपके पैन और आधार पर नाम समेत अन्य जानकारियों में अंतर होगा तो पैन-आधार लिंक नहीं होगा। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि पैन और आधार में नाम के अक्षर सही हों। अगर पैन में कुछ गड़बड़ है तो उसे आप NSDL की वेबसाइट पर जाकर ठीक कर सकते हैं। अगर आधार की जानकारी में गड़बड़ है तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ठीक कर सकते हैं। यह प्रक्रिय ऑनलाइन है और ओटीपी के माध्यम से सबकुछ आसानी से हो जाता है। इसलिए पहले पैन और आधार की जानकारी को ठीक से जांच ले फिर लिंक करने के लिए बैठें।
PAN Card अमान्य हो जाता है तो क्या नुकसान है?
अगर आपने 31 मार्च 2021 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो यह अमान्य हो जाएगा। इस कंडीशन में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी होगी। 50 हजार से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए पैन की जरूरत होती है।
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