Insurance Regulatory and Development Authority, Motor Vehicle Insurance Renew: मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए अब पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। गाड़ी से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। बीमा नियामक इरडा (Insurance Regulatory and Development Authority) ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि वाहन मालिक के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर बीमा कंपनियां किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू न करें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए जिसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस रिन्यू के लिए वाहन मालिक के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी होना चाहिए। ग्राहकों को इस सर्टिफिकेट को गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए बीमा कंपनियों को देना होगा। बीमा नियामक इरडा ने 20 अगस्त को इस संबंध में नोटिफिकेश जारी किया है और कंपनियों और ग्राहकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।
मालूम हो कि साल 2019 में लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने का प्रावधान है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक कोई गाड़ी का इंश्योरेंस कराए बिना उसे चलाता है तो यह कानूनी अपराध है। अब कार या टू-व्हीलर्स खरीदते समय ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेना अनिवार्य है।
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