Rajasthan: बसपा विधायकों पर 3 महीने में फैसला सुनाएं स्पीकर: हाई कोर्ट



कोर्ट ने कहा कि बसपा और मदन दिलावर की विलय को रद्द करने तथा विधायकों को अमान्य घोषित करने सहित अन्य मांगों पर स्पीकर ही सुनवाई ही करें.



जयपुर. बहुजन समाज पार्टी (BSP) के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय ((Merger in congress) के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला (Verdict) सुना दिया है. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी (Dr. CP Joshi) को आदेश दिया है कि वे 3 महीने में इस मामले में सुनवाई कर फैसला करें. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बीएसपी विधायकों की सदस्यता के मसले पर स्पीकर को एक बार फिर सुनवाई कर नया फैसला देना होगा. इस मामले में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से दायर की गई याचिका में स्पीकर पर बिना सुनवाई के फैसला करने का आरोप लगाया गया था.

ऑनलाइन सुनाये गये इस फैसले में जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने कहा कि स्पीकर ही इस मामले की सुनवाई करे. इसके साथ ही कोर्ट ने स्पीकर के 22 जुलाई के फैसले को रद्द कर दिया है. इस फैसले में स्पीकर ने मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि बसपा और मदन दिलावर की विलय को रद्द करने तथा विधायकों को अमान्य घोषित करने सहित

अन्य मांगों पर स्पीकर ही सुनवाई ही करें.


बसपा के वकील बोले अभी फैसले की कॉपी का है इंतजार

वहीं फैसला आने के बाद बसपा के वकील दिनेश कुमार गर्ग बोले कि अभी फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं. पहले अच्छे से फैसले का अध्ययन करेंगे. उसके बाद मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती से राय लेंगे. फिर मामले में आगे चुनौती देने पर बात होगी. हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर उसे विधानसभा को भेज दिया है.


गत वर्ष हुआ था विधायकों का कांग्रेस में विलय
उल्लेखनीय है कि राजस्थान की 15वीं विधानसभा के चुनाव में बसपा के सिम्बल पर चुनकर आये सभी छह विधायकों ने गत वर्ष सितम्बर में कांग्रेस में विलय लिये विधानसभा स्पीकर को प्रार्थना-पत्र पेश किया था. उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने उस प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर कांग्रेस में विलय को मंजूरी दे दी थी. लेकिन प्रदेश में हाल में चले सियासी घटनाक्रम के दौरान बसपा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इस विलय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

Post a Comment

0 Comments