बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठाएगी योगी सरकार, ऐसे लें इस योजना का लाभ


आजमगढ़. अगर आप सामुहिक विवाह कार्यक्रम में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कारण कि यूपी की योगी सरकार ने अब गरीबों के लिए व्यक्तिगत शादी योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए सरकार 20000 रूपये की आर्थिक मदद देगी। योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।


व्यक्तिगत शादी योजना के तहत सरकार सभी वर्गों की गरीब बेटियों के हाथ पीले करेगी। इसके लिए सरकार ने धन आवंटित कर दिया है। इसमें सामान्य वर्ग के 33 व अनुसूचित जाति के 66 बेटियों की शादी के लिए 19.80 लाख रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। बस आपको सरकार के निर्धारित मानकों को पूरा कर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा।

व्यक्तिगत शादी योजना के तहत जनपद में सामान्य व अनुसूचित जाति के 99 जोड़ों की शादी के लिए शासन ने 20,000 रुपये प्रति शादी की दर से 19.80 लाख रुपये अवमुक्त किया है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का ब्लाक व नगर क्षेत्र के लोगों को तहसील पर आनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जो लोग मानक को पूरा करेंगे उन्हें पात्र मानते हुए योजना का लाभ दिया जाएगा।

आवेदन में इन अभिलेखों की पड़ेगी जरूरत
-आय प्रमाण पत्र अथवा गरीबी रेखा से नीचे, निराश्रित, बीपीएल कार्ड की छाया प्रति। -कन्या व वर का एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो। -कन्या व पिता के आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छाया प्रति। -उम्र संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति (कन्या की उम्र 18 वर्ष से ऊपर व वर की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य) है। -विधवाओं के लिए पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति। -परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालय आदेश की छाया प्रति।


इन शर्तो का करना होगा पालन
– आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। -अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज कराना होगा। -एक परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों को मिलेगा अनुदान।


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