एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई के दिंडोशी सिविल कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. दो साल पुराने मामले में एक तरफ कोर्ट की तरफ से बीएमसी को राहत दी गई है,वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत पर नियमों का गंभीर उल्लघंन करने का आरोप लगा है.
कंगना रनौत
एक्ट्रेस कंगना रनौत को मुंबई के दिंडोशी सिविल कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. दो साल पुराने मामले में एक तरफ कोर्ट की तरफ से बीएमसी को राहत दी गई है, वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत पर नियमों का गंभीर उल्लघंन करने का आरोप लगा है. ये सारा मामला कंगना के मुंबई वाले घर को लेकर है जिस पर पिछले दो साल से काफी विवाद चल रहा है. बीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कंगना रनौत के फ्लैट में अवैध निर्माण किया गया, वहीं कंगना ने कोर्ट में याचिका डाल उस कार्रवाई पर रोक की मांग की.
कंगना रनौत को कोर्ट से लगा बड़ा झटका
अब उसी मामले में सिविल कोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका को खारिज कर दिया है. आदेश में स्पष्ट कहा गया कि कंगना ने घर बनाते वक्त नियमों का गंभीर उल्लघंन किया. कोर्ट ने कहा है- कंगना ने तीन फ्लैट को एक यूनिट में बदला है. उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को भी अपनी सहुलियत अनुकास कवर कर लिया. इसे स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लघंन माना जाएगा. वहीं आदेश में ये भी बताया गया है कि कंगना रनौत ये साबित नहीं कर पाईं कि किस तरह से बीएमसी का नोटिस कानूनी रूप से गलत है. ऐसे में उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी.
बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगी कंगना
वहीं जब कंगना रनौत के वकील ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि बीएमसी की तरफ से नोटिस मे कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, इस पर बीएमसी के वकील ने कहा कि नोटिस में आठ गंभीर उल्लघंनों का उल्लेख किया गया था. नोटिस में कहा गया था कि छज्जे को बालकनी की तरह इस्तेमाल किया गया, वहीं कई जगहों पर अवैध निर्माण भी देखा गया. कोर्ट से मिले इस बड़े झटके के बाद अब कंगना रनौत बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने वाली हैं. उन्हें पूरी उम्मीद है कि वहां उन्हें राहत मिल जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
मालूम हो कि ये सारा मामला साल 2018 का है जब बीएमसी की तरफ से बताया गया था कि मुंबई के खार इलाके में जो बिल्डिंग बनी है, उसमें नक्शे से इतर काफी बदलाव किए गए. इसी बिल्डिंग के पांचवे फ्लोर पर कंगना ने भी तीन फ्लैट खरीद रखे हैं. उस समय बीएमसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था.
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