हाल ही में केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर 20 अप्रैल यानी आज से देश के चिन्हित क्षेत्रों में चुनींदा कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की स्वीकृति जारी थी, लेकिन सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यू-टर्न ले लिया है।

इसके तहत केन्द्र सरकार ने रविवार को ई-कॉमर्स कंपनियों पर लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनके प्लैटफॉर्म से गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। वहीं सरकार ने अब अपना फैसला बदलते हुए कंपनियों द्वारा मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले-सिलाए कपड़े जैसे गैर-जरूरी सामान की बिक्री करने पर भी रोक लगा दी है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत ट्रेनों, मेट्रो रेल और बसों का संचालन, ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति, सभी टैक्सियों के संचालन, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, जिम, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार, ऑडोटॉरियम, असेंबली हॉल और ऐसे ही अन्य सामूहिक केंद्रों के साथ ही सभी राजनीतिक/ सामाजिक/ संस्कृति/ खेल/ मनोरंजन/ शिक्षा/ सभी समारोह पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही सभी धर्मस्थल भी पांबदी के अधीन रहेंगे। जबकि अंतिम संस्कार में बीस से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
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