राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के आवागमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सरकार ने पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतर जिला एवं जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की जरुरत नहीं होगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि प्रदेश से बाहर निजी वाहन से जाने के लिए ऑनलाइन पास ई-मित्र पोर्टल में पंजीकृत करने अथवा 181 या 18001806127 पर फोन करने से प्राप्त किया जा सकता है।
दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे।
राजीव स्वरूप ने बताया कि दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे, बशर्ते गंतव्य राज्य से यात्रा की सहमति हो। कर्फ्यू एरिया के लिए अत्यावश्यक मामलों में केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे।
गौरतलब है कि राजस्थान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब बढक़र चार हजार के करीब पहुुंच चुकी है। प्रदेश में सोमवार को 174 नए कोरोना मरीज मिले।
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