जयपुर। कोरोना संकट काल में वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब 1 फरवरी के बाद अवधिपार हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License ) और वाहनों के दस्तावेजों को 30 सितंबर तक मान्य कर दिया गया है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के बाद राज्य में परिवहन विभाग ( Transport Department ) ने भी आदेश जारी कर दिए।
परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन में कार्यालय नहीं खुलने से 1 फरवरी के बाद अवधिपार हो रहे दस्तावेजों को 30 जून तक मान्य किया गया था। अब इस तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया है। अब 30 सितंबर तक दस्तावेज मान्य होंगे। वहीं इस बीच एक्सपायर हो रहे दस्तावेज का नवीनीकरण कराने पर जुर्माना भी नहीं लिया जाएगा।
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