दिल्ली-नोएडा में शराब खरीदना हुआ सुगम, दुकानें खोलने को लेकर आया ये निर्देश



Liquor Shops will open daily in Delhi and Noida: दिल्ली और पड़ोसी नोएडा शहर में शराब की दुकान खोलने को लेकर नया निर्देश आया है. दिल्ली आबकारी विभाग ने शराब की दुकानें खोलने के सम-विषम नियम को सोमवार को खत्म कर दिया, जिसके साथ ही अब रोजाना दुकानें खोली जा सकेंगी. सरकार ने शराब की दुकानों को खोले रखने की अवधि को भी डेढ़ घंटे बढ़ा दिया है. 

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ‘दिल्ली में अब शराब की दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी. इससे पहले तक इन्हें शाम साढ़े छह बजे तक खोले रखने की ही अनुमति थी.’ सरकारी आदेश के अनुसार अब शराब की दुकानों रोजाना खुलेंगी. इससे पहले सम-विषम आधार पर ही दुकानें खोलने की अनुमति थी. हालांकि निरुद्ध क्षेत्रों में दुकानें बंद रहेंगी. दिल्ली में शराब की 863 दुकानें हैं. 

उधर नोएडा में शराब की दुकानों को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक खोली जा सकती हैं. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर पाबंदी थी. इसके बाद तीन मई से सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी थी. 


लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि सोमवार से लॉकडाउन में आगे ढील के तहत दुकानों के खुलने के समय को बढ़ा दिया गया है. अधिकारी ने कहा, ‘‘संक्रमण से अति प्रभावित इलाके या निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर मॉडल शॉप सहित शराब की सभी दुकानें अब सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक खुल सकती हैं.’’

आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना दंडनीय अपराध है. गौतम बुद्ध नगर में वर्तमान में 83 निषिद्ध क्षेत्र हैं. इनमें से 52 श्रेणी-एक के और 31 श्रेणी दो के निषिद्ध क्षेत्र हैं.

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