यूपी में लॉकडाउन में खुलेंगी शराब और बीयर की दुकानें



लखनऊ: यूपी सरकार ने लॉकडाउन में शराब और बीयर की दुकानें खुली रखने के आदेश दिए हैं. लॉकडाउन के दौरान ये दुकानें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी. हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी. उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन होता है.

गुरुवार रात सरकार ने इस बारे में एक आदेश जारी किया. इस आदेश में बीयर, मॉडल शॉप , विदेशी-देशी शराब और भांग बेचने वाली खुदरा दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुलने की इजाजत दी गई है. यह आदेश उन दुकानों पर लागू नहीं होगा, जो कंटेनमेंट जोन के भीतर स्थित हैं.

आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने इस बारे में सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक आदि को गुरुवार को आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि शराब की दुकानें 12 घंटे खुली रहेंगी. अगर महामारी, कानून व्यवस्था और प्राकृतिक आपदा से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट इसमें बदलाव चाहते हैं तो वह केवल आबकारी आयुक्त से अनुमति लेने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं.

शराब विक्रेता कल्याण संघ ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सप्ताहांत में उनकी बिक्री के एक बड़े हिस्से के रूप में उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है. एसोसिएशन के महासचिव कन्हैया लाल मौर्य ने कहा कि उन्होंने 15 जुलाई को लखनऊ के डीएम और एक्साइज कमिश्नर को पत्र लिखकर इन कठिनाइयों से अवगत कराया था.

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