बलरामपुर : शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियां जो स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर द्वारा आॅनलाईन आवेदन 31 जुलाई 2020 तक आमंत्रित किया जा रहा है। इस योजना के तहत उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख और सेवा व्यवसाय के लिए 10 लाख तक ऋण आॅनलाईन तैयार कर बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत हितग्राही को न्यूनतम 18 वर्ष तथा जिले का निवासी होना चाहिए। उद्योग क्षेत्र में 10 लाख एवं सेवा क्षेत्र में 05 लाख से अधिक निवेश होने पर हितग्राही को 08 वीं पास होना अनिवार्य है। संभावित उद्योगों की बात करें तो नमकीन मिक्चर निर्माण, बेकरी निर्माण, जूता-चप्पल निर्माण, लेथ मशीन वर्क, क्रेशर गिट्टी, स्टील वुडन, फर्नीचर, डिटर्जेंट पाउडर, तेल पेराई, मशाला पैंकिंग, चिप्स तथा प्रिंटिंग प्रेस आदि शामिल हैं। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में वर्कशाॅप, फोटो स्टुडियो, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्राॅनिक, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, सायकल, मरम्मत, सिलाई कार्य, टेंट हाउस, होटल, कम्प्यूटर जाॅब वर्क, फोटो काॅपी आदि शामिल हैं।
इस हेतु आवेदक वेबसाईट केवीआईसीआॅनलाईन डाॅट जीओव्ही डाॅट ईन में जाकर आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत् आवेदन करने हेतु आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रपत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन (यदि दिव्यांग हो तो), भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), ग्राम पंचायत का जनसंख्या प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र हेतु), पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ्स की आवश्यकता होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर अथवा प्रबंधक श्री पी.आर. खण्डेलवाल के मोबाईल नम्बर 83059-58805 में सम्पर्क कर सकते है।
औद्योगिक नीति के तहत सूक्ष्म एवं लघुउद्योग श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु आॅनलाईन करें आवेदन
बलरामपुर 18 जुलाई 2020/ छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत मार्जिन मनी अनुदान योजना नवीन उद्यमियों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। इसके अंतर्गत नये उद्यमी जो अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/महिला उद्यमी/सेवानिवृत सैनिक/नक्सल प्रभावित व्यक्ति/निःशक्तजन एवं तृतीय लिंग के हों, प्रस्तावित नवीन सूक्ष्म एवं लघुउद्योग श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना, जिनकी परियोजना लागत 05 करोड़ रूपये तक है। वे जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर में आॅनलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजनान्तर्गत उद्यमियों द्वारा बैंक से स्वीकत ऋण का 25 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख तक मार्जिन मनी अग्रिम के रूप में उद्यमी/ईकाईकर्ता को स्वीकृत किया जा सकता है। जिसमें से 5 प्रतिशत मार्जिन मनी आवेदक को स्वयं के स्त्रोत से लगाना होगा।
इस योजना के अन्तर्गत ईकाईकर्ता को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/भारतीय सेना से सेवानिवृत राज्य के सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/निःशक्तजन का प्रमाण पत्र/तृतीय लिंग का प्रमाण पत्र जो लागू हो, संबंधित बैंक से ऋण स्वीकृति पत्र, पेन कार्ड/आधार कार्ड, प्रस्तावित योजना का परियोजना प्रतिवेदन, उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम./औद्योगिक लाइसेन्स/आशाय पत्र, भारत सरकार/राज्य शासन के अन्य विभागों/वित्तीय संस्थाओं/बोर्ड/लघुद्योग विकास बैंक आदि, स्थायी पूंजी निवेश/मार्जिन मनी पर आधारित कोई अनुदान न लिये जाने संबंधी शपथ पत्र, परियोजना हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत मार्जिन मनी राशि की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोतों से करने संबंधी शपथ पत्र, औद्योगिकी नीति के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत् में कुशल/अकुशल व प्रबंधकीय श्रेणी में नियमानुसार रोजगार देने हेतु शपथ पत्र आवेदन के साथ ऑनलाईन जमा कराना होगा।
योजनांतर्गत गोदाम (वेयर हाउस) फूड प्रोसेसिंग, कोल्डस्टोरेज (वेयर हाउस) ईकाई जैसे मक्का प्रोसेसिंग, बेसन प्लांट, राईस मिल, पोहा मिल, सरसों ऑयल मिल, मशरूम, बिस्किट (मल्टीग्रेन) उत्पादन, आचार, मसाला उद्योग, नमकीन मिक्चर, बेकरी आईटम, गुड़ उद्योग, रोस्टेड अलसी, इडली मिक्स (रेडी टू कुक ), रेडी टू ईट, दलिया, मक्का सूजी और आटा, भक्का चिप्स, चरौटा दवाई निर्माण, गोंद प्रोसेसिंग, तिल का तेल, डेयरी उत्पाद, अदरक और लहसुन प्रोसेसिंग, टमाटर प्यूरी, इमली क्नसनट्रेट, मिल्क चिलिंग प्लांट, आलू चिप्स, अनाशपत्ति जूस, लिचि जूस, मक्का पोहा, डेयरी उत्पाद, दाल मिल, च्यवनप्राश, पाचक चूर्ण, महुआ बिस्किट/लड्डू, चार से चिरौंजी निमार्ण, करेला आचार, आम आचार, जिमिकंद आचार, मटर प्रोसेसिंग, कद्दू बड़ी, लौकी जूश व बड़ी, रक्शा बड़ी/मिठाई निर्माण इत्यादि उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं।
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