नई दिल्ली. मोदी सरकार ने देश के 3.78 करोड़ किसान परिवारों को खेती-किसानी के लिए उनके बैंक अकाउंट में अब तक 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि डाल दी है. जी, हां! ये सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) की पांचवीं किश्त के लाभार्थी हैं. ये वे लोग हैं जिन्हें 1 दिसंबर 2018 से स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है. इनका सारा रिकॉर्ड दुरुस्त है. तो फिर आप क्यों देर कर रहे हैं. आप भी तो अपने रिकॉर्ड ठीक रखिए. आधार, बैंक अकाउंट (Bank Account) और रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक है तो आपको भी पैसा देर सबेर मिलेगा.
पीएम किसान योजना के तहत तीन किश्त में सालाना 6-6 हजार रुपये मिलते हैं. देश में 7.98 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्हें तीन किश्त मिली है. फिलहाल अब इसकी छठीं किश्त का पैसा देने की तैयारी हो रही है. एक अगस्त से ये काम शुरू हो जाएगा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं. अब सिर्फ 4.4 करोड़ किसान ही इससे वंचित हैं.
किसानों की आय बढ़ाने में सबसे बड़ी मददगार योजना है पीएम-किसान
तीन दस्तावेजों से करवाएं रजिस्ट्रेशन
इस स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं. इसलिए जिस भी बालिग व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है वो इसका अलग से फायदा लेकर अपनी खेती-किसानी को आगे बढ़ा सकता है. इसका अर्थ यह है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से ज्यादा व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज हैं तो योजना के तहत हर व्यस्क सदस्य अलग से लाभ के लिए पात्र हो सकता है. इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी.
पैसा न मिले तो क्या करें
अगर आपको पहले सप्ताह में पैसा न मिले तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें. वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर ( 011-24300606, 011-23381092) पर बात करें.
इन ‘किसानों’ को नहीं मिलेगा लाभ
(1) ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.
(2) केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.
(3) पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
(4) पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.
(5) केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.
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