प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सरकार लोगों के खुद के घर के सपने को पूरा कर रही है। इस स्कीम के तहत सरकार 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मुहैया करती है। सरकार की इस योजना का फायदा उठाने के लिए बैंक या एनबीएफसी में आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के लिए सरकार ने अलग-अलग कैटेगरी बनाई है।
योजना में इन तीन कैटेगरी के तहत लोन मुहैया करवाए जाते हैं। इसमें मध्य आय वर्ग (एमआईजी), कमजोर आय वर्ग (एलआईजी) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आते हैं। 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में रखे गए हैं।
वहीं 3 लाख से अधिक और 6 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले एलआईजी कैटेगरी में तो 6 लाख से अधिक और 12 लाख तक की सालाना आय वाले एमआईजी-I और 12 लाख से 18 लाख रुपये की सालाना आय वाले एमआईजी-II कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। इस स्कीम के तहत लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियां शामिल किया गया है।
जबकि कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउसहोल्ड के रूप में माना जाता है।सरकार ने इस स्कीम के जरिए 31 मार्च, 2022 तक इसके तहत 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं, उन्हें योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है।
लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है। यह योजना 25 जून, 2015 को शुरू की गई थी। ऐसे में अगर आप किसी शहर में घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इस स्कीम के जरिए ढाई लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं।
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