ओडिशा: चाय बेचनेवाले को 100 करोड़ से अधिक की जीएसटी धोखाधड़ी के लिए नोटिस

राउरकेला| ओडिशा के राउरकेला में जीएसटी धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है| अब राउरकेला के एक चाय बेचनेवाले को 100 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी धोखाधड़ी के लिए नोटिस दिया गया है।

गुड एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) विभाग ने आरोपी कार्तिक कामिला को नोटिस दिया है, जो एक चाय स्टाल  चलाता है और सब्जी भी बेचता है ।

आरोपी कार्तिक कामिला का कहना था कि “कुछ दिनों पहले जीएसटी के कुछ अधिकारी मेरी चाय की दुकान पर आए थे। उन्होंने मुझसे मेरे व्यवसाय का विवरण और मेरे आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे अपने नाम पर 100.09 करोड़ रुपये की कर धोखाधड़ी के बारे में भी बताया।

रिपोर्टों के अनुसार, लेनदेन लिंगराज ट्रेडर्स नामक एक नकली फर्म द्वारा किया गया है जो कि कामिला के नाम पर है।

हालांकि, आरोपी  पर जीएसटी धोखाधड़ी के बारे में स्पष्ट नहीं है।

बता दें कि इससे पहले इसी तरह, राउरकेला के कोएल नगर के पास एबी स्क्वायर पर रहने वाले एक पत्रकार पर भी पिछले सप्ताह जीएसटी लगाने का आरोप लगाया गया था।

नोटिस में, जीएसटी के अधिकारियों ने उल्लेख किया था कि जीएसटी की चोरी एम / एस नायक एंटरप्राइजेज के नाम से की गई थी। हालांकि, आरोपियों ने धोखाधड़ी के लेनदेन के बारे में अनभिज्ञता जताई।

अक्टूबर में, राउरकेला के सेक्टर -20 क्षेत्र में रहने वाले एक ड्राइवर पर भी कर योग्य माल प्राप्त करने के लिए धारा 74 (5) के तहत सकल कर देयता के साथ 23.96 करोड़ रुपये की राशि और सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत 4.31 करोड़ रुपये प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था।

हालांकि जीएसटी अधिकारियों ने तब ड्राइवर को धारा 74 (5) के तहत लागू ब्याज और जुर्माने की राशि के साथ 4.31 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था, लेकिन आरोपों से इनकार किया।

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