
नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा कर 3 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। इसी बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है। जिसमें आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है।
Spokesperson, Ministry of Home Affairs
✔@PIBHomeAffairs
#COVID19 update
All registered shops regd under Shops & Establishment Act of respective States/ UTs, including shops in residential complexes, neighborhood & standalone shops exempted from #lockdown restrictions.Prohibited: Shops in single & multi brand malls
आदेश में कहा गया है कि 25 अप्रैल से गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन इसमें 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। साथ ही सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी
सख्ती से करना होगा। ये आदेश अभी नगर निगम की सीमा के तहत आने वाली दुकानों के लिए है। अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन जगहों को हॉट स्पॉट बनाया गया है वहां की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।
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