1 अगस्त से बदल रहे हैं Car Insurance से जुड़े ये नियम, खुद के हाथ से कार हुई डैमेज तो जानिए क्या होगा असर



1 August से Car Insurance के नियम बदलने जा रहे हैं और इसके बाद कार खरीदने वालों पर सीधा असर होगा।

1 अगस्त से कार इंश्योरेंस से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। IRDAI के निर्देशों के अनुसार, इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा और इसकी वजह से उनका खर्च बढ़ जाता था। नए नियम लागू होने के बाद उन लोगों पर इसका सीधा असर होगा जो 1 अगस्त से नई कार खरीदने जा रहे हैं। हालांकि, देखा जाए तो जो इससे पहले कार खरीद चुके हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। जानिए आखिर क्या होगा जब आपकी कार आपके ही हाथ से डैमेज हो जाए।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि सभी नए वाहन खरीदने वालों को लंबी अवधि के बामा कराने होंगे। कारों के लिए यह तीन साल था और टूव्हीलर्स के लिए यह 5 साल था। इसके बाद बीमा कंपनियों ने लॉन्ग टर्म पैकेज वाले प्लान पेश किए थे जसमें थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर मिलता था। लेकिन इस साल आए नए निर्देशों के बाद इन लॉन्ग टर्म प्लान्स को खत्म कर दिया गया है।

क्या है थर्ड पार्टी कवर

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी वाहन मालिकों को थर्ट पार्टी बीमा लेना जरूरी है। बीमा कराने वाला पहली पार्टी होता है, बीमा दूसरी और तीसरी पार्टी वह होती है जिसे बीमा कराने वाले की वजह से नुकसान होता है। यह पार्टी नुकसान के लिए दावा करती है और बीमा पॉलिसी उसके नुकसान को कवर करती है।

ओन डैमेज कवर क्‍या है?

कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी या ओन डैमेज (OD) में थर्ड पार्टी पॉलिसी के सभी कवर के अलावा बीमित वाहन को नुकसान से भी कवर मिलता है।

1 अगस्त के बाद खरीदने वाले हैं कार

अगर आप 1 अगस्त के बाद कार खरीदने वाले हैं तो आपको लंबी अवधि का बीमा प्लान खरीदना होगा। सही बीमा कंपनियों की थर्ड पार्टी प्रीमियम लगभग एक ही है इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वाहन को ओन डैमेज से बचाने के लिए दो विकल्प होंगे, या तो आप बंडल्ड पॉलिसी खरीदें या फिर दो अलग पॉलिसी लें। बंडल्ड पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी और दो साल के ओन डैमेज का कॉम्बीनेशन होगा वहीं दो अलग पॉलिसी खरदीने में एक थर्ड पार्टी वाली पॉलिसी होगी और दूसरी ओन डैमेज पॉलिसी।

सितंबर 2018 से जुलाई 2020 के बीच खरीदी हो कार

अगर आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदी है तो जब भी वक्त आए तब आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। इस दौरान आप चाहें तो सालाना थर्ड पार्टी लायबलिटी बीमे में माइग्रेट हो सकते हैं। अगर आपने पैकेज बीमा लिया है जिसमें ओन डैमेज भी है तो पीरियड खत्म होने आप अपने आप सालाना रिन्यूवेबल ओन डैमेज पॉलिसी पर माइग्रेट कर जाएंगे।

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